Gujrat High Court: तीन साल से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल जाने के लिए मजबूर करना गैरकानूनी है।
पश्चिमी भारत में, गुजरात उच्च न्यायालय ने, माता पिता द्वारा तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, प्री-स्कूल भेजने के लिए मजबूर करने को, “अवैध कृत्य” घोषित किया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, बच्चों को नर्सरी के लिए तीन साल, लोअर किंडरगार्टन (एलकेजी) के लिए चार साल और अपर किंडरगार्टन (यूकेजी) …