बेंगलुरु आरोपी ने कथित तौर पर बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी जब उसकी मां घर पर नहीं थी।
कर्नाटक के बेंगलुरु में मंगलवार को तीन साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पीड़िता एक कपड़ा कारखाने में काम करने वाली एक अकेली माँ की संतान है, जो एक साल से अधिक समय से आरोपी के साथ रिश्ते में है। वह अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी।
बेंगलुरु घटना राज्य की राजधानी के पश्चिमी हिस्से में कामाक्षीपाल्य पुलिस थाने की है।
आरोपी ने कथित तौर पर बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी जब उसकी मां घर पर नहीं थी। उन्हें भारतीय दंड संहिता और बाल यौन अपराध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर दिया।
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पीड़िता एक कपड़ा कारखाने में काम करने वाली एक अकेली माँ की संतान थी, जो एक साल से अधिक समय से आरोपी के साथ रिश्ते में थी। वह अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। आरोपी ने कथित तौर पर बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी जब उसकी मां घर पर नहीं थी। बेंगलुरु पुलिस ने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर धारदार हथियार से लड़की के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी क्योंकि उसके सिर पर चोट के निशान पाए गए थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।
ऐसा ही एक मामला
इससे पहले सोमवार को एक अन्य मामले में एक व्यक्ति को अपनी कम उम्र की बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में तीन आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मंजेरी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश राजेश के ने भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत बलात्कार, गंभीर यौन उत्पीड़न और भेदक यौन हमले के अपराधों के साथ-साथ पीड़िता को डराने-धमकाने का दोषी ठहराया। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) सोमसुंदरन ने कहा।