Day: February 1, 2023

  • Karnataka: बेंगलुरु के शख्स ने गर्लफ्रेंड की 3 साल की बेटी से किया रेप फिर मर्डर और गिरफ्तार

    Karnataka: बेंगलुरु के शख्स ने गर्लफ्रेंड की 3 साल की बेटी से किया रेप फिर मर्डर और गिरफ्तार

    बेंगलुरु आरोपी ने कथित तौर पर बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी जब उसकी मां घर पर नहीं थी।

     

    कर्नाटक के बेंगलुरु में मंगलवार को तीन साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पीड़िता एक कपड़ा कारखाने में काम करने वाली एक अकेली माँ की संतान है, जो एक साल से अधिक समय से आरोपी के साथ रिश्ते में है। वह अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी।

     

    बेंगलुरु घटना राज्य की राजधानी के पश्चिमी हिस्से में कामाक्षीपाल्य पुलिस थाने की है।

    आरोपी ने कथित तौर पर बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी जब उसकी मां घर पर नहीं थी। उन्हें भारतीय दंड संहिता और बाल यौन अपराध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर दिया।

     

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    पीड़िता एक कपड़ा कारखाने में काम करने वाली एक अकेली माँ की संतान थी, जो एक साल से अधिक समय से आरोपी के साथ रिश्ते में थी। वह अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। आरोपी ने कथित तौर पर बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी जब उसकी मां घर पर नहीं थी। बेंगलुरु पुलिस ने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर धारदार हथियार से लड़की के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी क्योंकि उसके सिर पर चोट के निशान पाए गए थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।

     

    ऐसा ही एक मामला

    इससे पहले सोमवार को एक अन्य मामले में एक व्यक्ति को अपनी कम उम्र की बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में तीन आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मंजेरी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश राजेश के ने भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत बलात्कार, गंभीर यौन उत्पीड़न और भेदक यौन हमले के अपराधों के साथ-साथ पीड़िता को डराने-धमकाने का दोषी ठहराया। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) सोमसुंदरन ने कहा।

  • Vistara: विस्तारा फ्लायर ने चालक दल पर हमला किया, अबु धाबी से मुंबई जाने वाली उड़ान पर क्या हुआ

    Vistara: विस्तारा फ्लायर ने चालक दल पर हमला किया, अबु धाबी से मुंबई जाने वाली उड़ान पर क्या हुआ

    अबू धाबी-मुंबई विस्तारा फ्लाइट में एक इतालवी यात्री पर फ्लाइट अटेंडेंट के साथ मारपीट करने और अर्धनग्न अवस्था में घूमने का आरोप लगा है।

     

    इटली की एयरवुमन पाओला पेरुशियो ने सोमवार (30 जनवरी) को विस्तारा अबू धाबी-मुंबई की फ्लाइट में बीच हवा में हंगामा किया। उसका अनियंत्रित व्यवहार ऐसा था कि पायलट को अपनी टीम को यात्री को रोकने के लिए आदेश देना पड़ा और चेतावनी कार्ड भी जारी किया।

    विस्तारा फ्लायर ने चालक दल पर हमला किया

    विस्तारा फ्लाइट यूके 256 में यात्रा कर रही एक महिला इकोनॉमी सीट (11C) पर बैठी थी। समस्या तब शुरू हुई जब वह इकोनॉमी क्लास में अपनी सीट से उतरी और बिजनेस क्लास में सीट 1ए पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी। जब पूछताछ की गई, तो महिला आक्रामक हो गई, चालक दल में से एक को मुक्का मारा और बाद में अर्धनग्न होकर गलियारे में चली गई। हथकड़ी लगाने के बाद भी उसने क्रू मेंबर्स के साथ गाली-गलौज की। 

     

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    “पायलट द्वारा उसे संयमित रहने का आदेश देने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। पूछने गए चालक दल में से एक को घूंसा मारने के बाद पायलट को खतरा महसूस हुआ।’

     

    यह भी पता चला कि पूछताछ के दौरान महिला यात्री को पानी की बोतल भी दी गई थी, लेकिन उसने चालक दल के सदस्य को कथित तौर पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि उसका होंठ कट गया और खून बहने लगा। चालक दल का एक अन्य सदस्य जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचा और उसे व्यवहार करने के लिए कहा। इस मामले से परिचित एक अन्य व्यक्ति ने कहा, “यहां तक ​​​​कि उसके बंधे होने के बाद भी, उसने चालक दल के सदस्य पर थूका और पूरी यात्रा के दौरान उन्हें गाली देना जारी रखा।” 

     

    “कोई अन्य यात्री किसी भी तरह से घायल नहीं हुआ और एयरलाइन के चालक दल ने इसे पेशेवर रूप से संभाला। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भी तुरंत यात्री के खिलाफ मामला दर्ज किया।”

     

    विस्तारा फ्लाइट से पहले महिला फ्लाइट अटेंडेंट की ओर मुड़ी और पानी की बोतल मांगी। चालक दल के एक सदस्य ने उसे बैठे रहने के लिए कहा और कहा कि उड़ान भरने के बाद उसे पानी की एक बोतल मिलेगी।

     

    विस्तारा  फ्लाइट के उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही उसे पानी मिल गया। हालाँकि, वह अपनी सीट छोड़कर बिजनेस क्लास (1 ए) में बैठ गई। यह पूछे जाने पर कि उसने सीट क्यों बदली और अगर उसे किसी और चीज की जरूरत थी, तो उसने फ्लाइट अटेंडेंट को मारा, जिससे खून बह रहा था।

     

    जब कप्तान को घटना की जानकारी दी गई तब भी अनियंत्रित यात्री ने कपड़े उतार दिए और अर्धनग्न होकर केबिन में घूमने लगा। इसके बाद उन्हें प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया।

     

    मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचने पर, उसे अन्य यात्रियों से पहले उतार दिया गया और सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया और बाद में मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया।

  • Andhra Pradesh: जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की करी घोषणा।

    Andhra Pradesh: जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की करी घोषणा।

    आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय और सभी एचओडी के कार्यालयों को अमरावती से कार्यकारी राजधानी विशाखापत्तनम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

     

    मंगलवार को आंध्र प्रदेश की राजधानी को अमरावती से बदलकर विशाखापत्तनम कर दिया गया। इसकी घोषणा स्वयं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने करी।

     

    आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में तीन राजधानी बनाने की पेशकश रखी थी जिसमे अमरावती को स्थान मिला था विधयी राजधानी का, विशाखापत्तनम को स्थान मिला कार्यकारी राजधानी का और कुरनूल को मिला न्यायिक राजधानी का स्थान। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी दिक्षिणी अफ्रीकी मॉडल की तरह तीनों राजधानियों को केंद्रीय स्थान या प्राधिकारी से हटाकर पुनः विभाजित करने के प्रयास में थी आम बोल चाल की भाषा में इसे विकेंद्रीकरण में के सकते हैं।

     

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    कार्यालयों को जल्दी ही विशाखापत्तनम करा जाएगा स्थानांतरित।

    मौजूदा राज्य विधानमंडल परिसर गुंटूर जिले के वेलागापुडी में रहेगा और इस क्षेत्र को विधायी राजधानी कहा जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय और सभी एचओडी के कार्यालयों को अमरावती से कार्यकारी राजधानी विशाखापत्तनम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

     

    गुंटूर जिले के नेलापडु में स्थित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य सीट को भी न्यायिक राजधानी कुरनूल में स्थांतरित किया जाना हैं।

     

    राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन की रजामंदी में, प्रासंगिक बिल जुलाई 2020 में पास किए गए थे। लेकिन बाद में 2021 में निरस्त कर दिया गया और रेड्डी ने कहा कि वो इससे बेहतर बिल पेश करेंगे।

     

    उच्च न्यायालय में इस अधिनियम को किसानों द्वारा चुनौती दी गई। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जेके माहेश्वरी ने अपने तबादले से पहले कुछ सुनवाई की अध्यक्षता की। अरूप कुमार गोस्वामी के पदभार ग्रहण करने पर मामला फिर से पटरी पर आ गया। कथित तौर पर, तीन राजधानी वाले प्रस्ताव का विरोध किसानों ने इसलिए किया क्योंकि ग्रीन फ़ील्ड योजना के चलते किसान अपनी भूमि पहले ही सरकार के हवाले कर चुके थे और अब इस योजना के तहत फिर से उन्हें दर था कि उनकी भूमि को फिर से छीन लिया जाएगा।

     

    एचसी ने राज्य सरकार को राजधानी शहर अमरावती विकसित करने का निर्देश दिया

    उच्च न्यायालय ने 3 मार्च, 2022 को निर्देश दिया था कि राज्य सरकार छह महीने के भीतर राजधानी शहर अमरावती और राजधानी क्षेत्र का विकास करे। जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने बाद में एचसी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसके बाद ये बड़ा फैसला आज लिया गया।