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50 हजार का मुआवजा: कोरोना से मौत होने पर मिलेगा मुआवजा मिलने तक की पूरी प्रोसेस जानिए आवेदन करने से लेकर

newsdiggy
Last updated: May 13, 2025 2:44 pm
newsdiggy
Published December 8, 2022
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कोरोना वायरस 50 हजार का मुआवजा
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कोरोना से मौत पर परिवार को 50 हजार का मुआवजा केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। कोरोना से मौत का सर्टिफिकेट इसके लिए दिखाना अनिवार्य होगा। आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ये राशि जिला की तरफ से जारी की जाएगी। कोरोना से मौत की कुछ दिन पहले ही सरकार ने परिभाषा भी तय की थी। कोरोना से मौत होने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 50 हजार का मुआवजा के भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही गाइडलाइन बनाने को कहा था।

Contents
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने क्या कहा है?मुआवजा किसे मिलेगा?प्रोसेस क्या होगी आवेदन करने कीक्या ये अलग से मुआवजा दे रहे हैंआपको दोनों योजनाओं का ऐसे में क्या लाभ मिलेगा?कब तक मुआवजे की राशि मिलेगी?

 

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने क्या कहा है?

कोरोना की वजह से मरने वालों के परिजनों को सुप्रीम कोर्ट ने NDMA को जून में आदेश दिया था कि वो मुआवजे के भुगतान के लिए गाइडलाइन बनाए। 6 हफ्ते का वक्त इसके लिए NDMA को दिया गया था। NDMA को ही मुआवजे की रकम भी तय करनी थी। NDMA ने ये गाइडलाइन इसी के बाद बनाई। कोरोना से मौत पर परिवार को 50-50 हजार रुपए का केंद्र सरकार ने बुधवार को कोर्ट को बताया कि मुआवजा दिया जाएगा।

 

मुआवजा किसे मिलेगा?

आधार से जुड़े खाते में मुआवजे की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। कोरोना की वजह से मरने वाले के निकटतम परिजन को मुआवजा मिलेगा।

 

प्रोसेस क्या होगी आवेदन करने की

(DDMA) की तरफ से जारी एक फॉर्म भरकर जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी या जिला प्रशासन को आवेदन करना होगा। सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स के साथ लगने वाली आवेदन के इस फॉर्म पर जानकारी भी देनी होगी। सबसे जरूरी कोरोना से हुई मौत का डॉक्युमेंट्स में डेथ सर्टिफिकेट होगा। साथ ही जिसे मुआवजा मिलना है, मृतक का आधार कार्ड भी उसका देना होगा। DDMA ऑफिस में या आप कलेक्ट्रेट कार्यालय में ये आवेदन जमा कर सकते हैं। जिला स्तर पर कमेटी का इसके लिए सरकार ने गठन किया है।

 

इस कमेटी में चीफ मेडिकल ऑफिसर, एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर (अगर जिले में है तो) और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट शामिल होंगे। आवेदन की जांच ये कमेटी ही करेगी और शिकायतों का निपटारा भी इस पूरी प्रक्रिया में आ रही करेगी। आप अपने जिले के इन अधिकारियों से ज्यादा जानकारी के लिए बात कर सकते हैं।

 

क्या ये अलग से मुआवजा दे रहे हैं

कई राज्य कोरोना से मौत पर फिलहाल असम,आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,बिहार,मध्यप्रदेश,कर्नाटक,हरियाणा, समेत मुआवजा दे रहे हैं।

 

आपको दोनों योजनाओं का ऐसे में क्या लाभ मिलेगा?

कुछ भी इस बारे में स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये राशि राज्य सरकार के ही स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से केंद्र सरकार के एफिडेविट के मुताबिक ये दी जाएगी। कोई एक राशि ही इस वजह से राज्य दो में माना जा रहा है कि मुआवजे के तौर पर दे सकते हैं।

 

डॉ. केके शर्मा का कहना है कि स्वास्थ्य निदेशालय राजस्थान के निदेशक अभी केंद्र सरकार ने मुआवजे की केवल घोषणा की है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई राज्य में इसको लेकर गाइडलाइन नहीं आई है। कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन का पता चलेगा कि गाइडलाइन आने के बाद ही किया जाएगा।

 

कब तक मुआवजे की राशि मिलेगी?

आवेदन करने के 30 दिन के भीतर ही मृतक के परिवार के मामले का निपटारा करना होगा। 30 दिन के भीतर आपको यानी अगर कागजात सही पाए जाते हैं तो मुआवजा मिल जाएगा। आपका आवेदन रिजेक्ट होता है तो आपको 30 दिन के अंदर ही सूचना दी जएगी। आपको ये भी बताया जाएगा कि साथ ही आपका आवेदन रिजेक्ट क्यों हुआ।

 

केरल और राजस्थान ने इस कदम पर केंद्र सरकार के विरोध भी जता चुके हैं। केंद्र सरकार राज्यों को इसके लिए कहना है कि राज्यों को अलग से फंड दें। फिलहाल जो उसमें फंड की व्यवस्था की गई है वो राज्यों के पास से ही जाना है। इससे राज्य सरकारों पर 2 हजार करोड़ से भी ज्यादा का माना जा रहा है कि आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

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