सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने दिवाली के मौके पर दिल्ली-NCR के लोगों को ग्रीन पटाखों की सशर्त अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court)ने स्पष्ट किया कि केवल पर्यावरण के अनुकूल (ग्रीन) पटाखों को सीमित समय और तय स्थानों पर चलाने की इजाजत होगी। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने सुनाया
Supreme Court: ग्रीन पटाखे क्या होते हैं?
ग्रीन पटाखे वे पटाखे होते हैं जिनसे सामान्य पटाखों की तुलना में कम धुआं और प्रदूषण होता है। इन पटाखों में हानिकारक रसायनों की मात्रा कम होती है और इन्हें NEERI (राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान) और PESO (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन) द्वारा प्रमाणित किया जाता है। हर ग्रीन पटाखे पर एक QR कोड होता है, जिससे उसकी पहचान हो सके।
पटाखे चलाने के लिए तय समय और स्थान
सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने आदेश दिया कि ग्रीन पटाखे सिर्फ दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन ही चलाए जा सकेंगे। इसके लिए दो समय-सीमा तय की गई है – सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक।
पटाखों की बिक्री के नियम
पटाखों की बिक्री केवल 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच ही हो सकेगी और वह भी सिर्फ सर्टिफाइड कंपनियों के माध्यम से। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पटाखों की बिक्री सिर्फ निर्धारित स्थानों पर होगी।
ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर रोक
ऑनलाइन बिक्री पर भी सख्त रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon या Flipkart पर पटाखों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
पुलिस की जिम्मेदारी और निगरानी
सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि वे नियमों के पालन के लिए विशेष टीमें बनाएं। ये टीमें देखेंगी कि:
- केवल QR कोड वाले ग्रीन पटाखे ही बिक रहे हैं।
- कोई प्रतिबंधित पटाखा न बेचा जा रहा हो।
- अनाधिकृत विक्रेता बिक्री न करें।
इससे पहले, 10 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने इशारा किया था कि वह दिवाली जैसे त्योहार पर ग्रीन पटाखों को सीमित रूप से चलाने की अनुमति दे सकता है ताकि पर्यावरण और उत्सव, दोनों का संतुलन बना रहे।
सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) का यह फैसला साफ संदेश देता है कि दिवाली मनाने की आज़ादी हो सकती है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। नियमों का पालन कर हम सब एक सुरक्षित और स्वच्छ दिवाली मना सकते है।